KhabarMantra: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और श्रम सुधार से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख रहे।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय:
- Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई। इस विधेयक के माध्यम से राज्य के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क नियमन का मार्ग प्रशस्त होगा।
- झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9-12) के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- NCC कैडेटों को शिविर अवधि में दिए जाने वाले भोजन भत्ता में वृद्धि को मंजूरी दी गई।
- कानु राम नाग, झा.प्र.से. (द्वितीय बैच) के विरुद्ध पूर्व में अधिरोपित दंड “सेवा से हटाया जाना, परंतु भविष्य में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं” को यथावत रखा गया।
- मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹76.64 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के अंतर्गत राजस्व वृद्धि हेतु कंसल्टेंट चयन योजना के लिए ₹10.71 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई।
- माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवाओं को नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करने की मंजूरी दी गई।
- सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य वाद में पारित आदेशों के अनुसार दो व्यक्तियों की सेवाएं नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- VIP/VVIP सरकारी उड़ान कार्यक्रमों हेतु M/s Redbird Airways Pvt. Ltd., New Delhi से लिए गए विमान की सेवा को छः माह के लिए विस्तार दिया गया।
- गिरिडीह जिले में “बड़कीटांड-तीनपल्ली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़” पथ के पुनर्निर्माण हेतु ₹55.21 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किए जाने की स्वीकृति दी गई।
- तीन चिकित्सा महाविद्यालयों (हजारीबाग, दुमका, पलामू) में लिफ्टों के AMC हेतु Schindler India Pvt. Ltd. के नामांकन को मंजूरी दी गई।
- Labour Reforms के तहत कारखाना (झारखंड) संशोधन विधेयक, 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत Take Home Ration (THR) की आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को 31 मई 2025 तक बढ़ाया गया।
- NH-32, धनबाद में रेल अंडर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु निविदा राशि की उच्च सीमा (17.895% अधिक) तक निविदा निस्तार की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई।
- नया झारखंड कारा हस्तक – 2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) के प्रारूप को स्वीकृति देते हुए पूर्ववर्ती बिहार कारा हस्तक को निरस्त किया गया।
यह बैठक राज्य के विकास और जनहित में कई दूरगामी प्रभाव डालने वाले फैसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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