Bihar News: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने मंगलवार को बिहार के बेगूसराय जिला न्यायालय में सरेंडर किया। दो साल पुराने एक धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने उन्हें ₹10,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। यह आदेश जिला जज ओम प्रकाश ने पारित किया। अप्रैल 2025 में अदालत ने अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह को समन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था।
कोर्ट में अक्षरा सिंह की पेशी पर उमड़ी भीड़
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही अक्षरा सिंह के बेगूसराय कोर्ट पहुंचने की खबर फैली, वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फैंस और स्थानीय लोग एक झलक पाने के लिए कोर्ट परिसर के बाहर घंटों खड़े रहे। हालांकि, कोर्ट ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे ताकि किसी तरह की अफरातफरी न हो।
जानें क्या है पूरा मामला
यह मामला समस्तीपुर निवासी शिवेश मिश्रा द्वारा दर्ज कराया गया था। उनके अनुसार, अक्टूबर 2023 में उन्होंने अक्षरा सिंह को एक निजी कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था और इसके लिए ₹5.51 लाख का भुगतान किया था। आरोप है कि अक्षरा सिंह ढाई घंटे की देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं और महज 30 मिनट का शो करके चली गईं। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर माइक भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
शिवेश मिश्रा का दावा है कि उन्होंने अक्षरा सिंह से प्रोग्राम पूरा करने और रुकने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं मानीं। कार्यक्रम के बाद उन्होंने फीस का रिफंड मांगा, लेकिन राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अक्षरा सिंह की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई। जज ओम प्रकाश ने ₹10,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी और अगली सुनवाई की तारीख तय की।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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