रांची: झारखंड सरकार ने शराब दुकान संचालन के समय में बदलाव करते हुए दुकानों को अब रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। नई व्यवस्था के अनुसार, राज्य भर में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक संचालित की जाएंगी। वर्तमान में यह समय सीमा रात 10 बजे तक थी। इसके साथ ही उत्पाद विभाग की नई नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्तों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में शराब व्यापार से जुड़े कई इच्छुक कारोबारी भी शामिल हुए।
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कुछ इस प्रकार होगा दुकानों का आवंटन
राज्य सरकार द्वारा गठित ग्रुप प्रणाली के अंतर्गत एक ग्रुप में 1 से 4 दुकानें शामिल होंगी। एक आवेदक किसी एक जिले में अधिकतम तीन ग्रुप की लॉटरी में हिस्सा ले सकता है, यानी अधिकतम 12 दुकानों तक का आवंटन संभव है। राज्य स्तर पर अधिकतम 9 ग्रुप में भागीदारी की अनुमति दी गई है, जिससे किसी एक आवेदक को पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती हैं। लॉटरी में भाग लेने के लिए आवेदकों को दुकान के न्यूनतम निर्धारित राजस्व का 2% अग्रिम राशि जमा करनी होगी। नगर निगम क्षेत्रों के लिए प्रति दुकान ₹25,000 की निर्धारित लॉटरी फीस रखी गई है। यदि लॉटरी के बाद दुकान आवंटित होती है, तो शुल्क की राशि को समायोजित किया जा सकता है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि असफल आवेदकों को 15 दिनों के भीतर राशि वापस कर दी जाएगी।
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कारोबारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता की कोशिश
नये प्रावधानों के तहत व्यापारियों को हर दिन स्टॉक की जानकारी देनी होगी। शराब बिक्री की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर नजर रखी जा सके। कारोबारियों को 12% लाभांश निर्धारित किया गया है।












