Jharkhand: रांची सिविल कोर्ट ने हिंदूवादी और भाजपा नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला सुजाता चौक (बिग बाजार क्षेत्र) में पार्किंग विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में सुनवाई के बाद सुनाया गया।
क्या है मामला?
भैरव सिंह को चुटिया थाना क्षेत्र के सुजाता चौक में पार्किंग ठेकेदारी को लेकर हुए विवाद में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में कांड संख्या 125/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
कोर्ट में क्या हुआ?
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने दलील दी कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है और उनकी कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है।
वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने विरोध जताते हुए कहा कि भैरव सिंह के खिलाफ रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वर्तमान मामले में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है।
इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
पिछली घटनाएं और गिरफ्तारी
भैरव सिंह को पुलिस ने सुजाता चौक क्षेत्र से ही हिरासत में लिया था। यह इलाका लगातार ट्रैफिक और पार्किंग विवादों को लेकर चर्चा में रहता है। पुलिस के अनुसार, पार्किंग विवाद के दौरान भैरव सिंह और उनके समर्थकों ने मारपीट की, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हुई।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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