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पहली बीवी के रहते दूसरी शादी की तो जेल तय! झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया कानून

झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के पैथोलॉजिस्ट डॉ. मोहम्मद अकील आलम के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें उनकी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए उनकी दूसरी शादी को नाजायज करार दिया गया है।

अक्टूबर 11, 2025
in झारखंड Jharkhand News
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If you marry a second time while your first wife is alive, you'll be jailed! This Jharkhand High Court ruling has clarified the law.

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Jharkhand: झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के पैथोलॉजिस्ट डॉ. मोहम्मद अकील आलम के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें उनकी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए उनकी दूसरी शादी को नाजायज करार दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करने के बाद, कोई व्यक्ति केवल इसी कानून के अधीन होता है – न कि व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों के अधीन।

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  • मामले की पृष्ठभूमि
  • पारिवारिक न्यायालय के निष्कर्ष
  • उच्च न्यायालय ने फैसला बरकरार रखा
  • मुख्य बातें

मामले की पृष्ठभूमि

धनबाद के पैथोलॉजिस्ट डॉ. अकील आलम ने 4 अगस्त, 2015 को विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक महिला से विवाह किया। कुछ महीनों बाद, उनकी पत्नी 10 अक्टूबर, 2015 को ससुराल छोड़कर देवघर स्थित अपने मायके चली गईं।

इसके बाद आलम ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए देवघर पारिवारिक न्यायालय में एक याचिका दायर की। लेकिन सुनवाई के दौरान, उनकी पत्नी ने आलम पर पहले से शादीशुदा होने और पहली शादी से दो बेटियाँ होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आलम ने उनके पिता पर आलम के नाम पर संपत्ति दर्ज करने का दबाव डाला और जब अनुरोध ठुकरा दिया गया तो उन्होंने घरेलू हिंसा का सहारा लिया।

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पारिवारिक न्यायालय के निष्कर्ष

सुनवाई के दौरान, डॉ. आलम ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी दूसरी शादी के दौरान उनकी पहली पत्नी जीवित थीं। न्यायालय ने यह भी पाया कि उन्होंने विवाह पंजीकरण के समय यह तथ्य छिपाया था। सबसे पहले, आलम ने स्वयं कहा कि उनकी दूसरी शादी वैध नहीं थी ताकि उन्हें भरण-पोषण भत्ता न देना पड़े। फिर, वह अपनी बात से पलट गया और अपनी दूसरी पत्नी को वापस लाने के लिए शादी को वैध करार दिया।

पारिवारिक न्यायालय ने आलम की याचिका खारिज कर दी और उसकी दूसरी शादी को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत अवैध घोषित कर दिया।

झारखंड मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट
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उच्च न्यायालय ने फैसला बरकरार रखा

आदेश को चुनौती देते हुए, आलम ने झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि इस्लामी कानून के अनुसार, एक पुरुष चार पत्नियों से शादी कर सकता है। लेकिन न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

खबर मन्त्र विशेष वीडियो रिपोर्ट
Exclusive Report

पीठ ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4(ए) स्पष्ट रूप से विवाह की मनाही करती है यदि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का जीवित जीवनसाथी हो। अदालत ने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि यह अधिनियम “गैर-बाधित खंड” से शुरू होता है, और इस प्रकार, अन्य सभी व्यक्तिगत या धार्मिक कानूनों को रद्द करता है।

मुख्य बातें

झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले में दोहराया गया है कि एक बार विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकृत हो जाने के बाद, उसके बाद होने वाले सभी विवाह इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं – चाहे उनका धर्म या व्यक्तिगत मान्यताएँ कुछ भी हों। अधिनियम के अनुसार, पहले पति या पत्नी के जीवनकाल में किया गया कोई भी दूसरा विवाह अमान्य होगा।

 

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विशेष संवाददाता | Khabar Mantra

खबर मन्त्र एक्सक्लूसिव पड़ताल एवं विश्लेषण
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विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।

5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।

वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Expertise: Journalism • Digital Media • Ground Reporting • Content & Social Media • Video Production • News Analysis

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