Jharkhand News: करोड़ों का खेल और कोर्ट की राहत, राखी अग्रवाल को मिली बेल
Jharkhand News: धनबाद के चर्चित 141 करोड़ रुपये के कोयला ठगी कांड में आरोपी राखी अग्रवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद राखी अग्रवाल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान राखी अग्रवाल के वकील ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल की तबीयत काफी खराब है। उन्हें जेल के बाहर बेहतर और उचित चिकित्सीय देखभाल (Medical Care) की तत्काल आवश्यकता है। बचाव पक्ष की इन दलीलों और मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।
क्या है 141 करोड़ की ठगी का पूरा मामला?
यह मामला कोयला व्यापार (Coal Business) के नाम पर भारी-भरकम राशि के लेन-देन और धोखाधड़ी से जुड़ा है। कोयला कारोबारियों के साथ कथित तौर पर 141 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी। राखी अग्रवाल को धनबाद पुलिस ने अहमदाबाद (गुजरात) से गिरफ्तार किया था।
इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया है। कुछ आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि कई अभी भी फरार हैं।
पुलिस की जांच जारी
धनबाद पुलिस के अनुसार, कोयला व्यापार में निवेश और मुनाफे का लालच देकर इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। हालांकि राखी अग्रवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। मामले की जांच अभी भी गहन स्तर पर चल रही है और जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां संभव हैं।













