Jharkhand में आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। ऐसे पात्र युवा 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाले गणना चरण (Enumeration Phase) के दौरान फॉर्म-6 भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) के पास जमा कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति झारखंड या देश के किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत नहीं है, तो उसे जन्म तिथि और जन्म स्थान से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों एवं घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 जमा करना होगा।
माता-पिता के दस्तावेज भी होंगे मान्य
निर्वाचन विभाग के अनुसार आवेदक स्वयं के साथ-साथ अपने माता-पिता में से किसी एक अथवा दोनों के दस्तावेजों के आधार पर भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान तैयार मतदाता सूची के उस एक्सट्रैक्ट पेज को भी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसमें माता-पिता का नाम दर्ज हो।
यह एक्सट्रैक्ट पेज संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (AERO) और बीएलओ के पास उपलब्ध रहेगा।
5 अगस्त से 4 सितंबर तक भी जमा कर सकेंगे फॉर्म
यदि कोई पात्र व्यक्ति गणना चरण के दौरान आवेदन नहीं कर पाता है, तो वह दावा एवं आपत्ति अवधि (5 अगस्त से 4 सितंबर 2026) के दौरान भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा कर सकता है।
स्थानांतरण कराने वालों के लिए अलग व्यवस्था
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल ऐसे मतदाता, जिन्होंने वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या अपने माता-पिता की मैपिंग पूरी कर ली है, लेकिन अब राज्य के किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
ऐसे मतदाताओं को केवल दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म-8 जमा करना होगा।
झारखंड से बाहर पंजीकृत मतदाताओं के लिए क्या नियम हैं?
यदि कोई मतदाता वर्तमान में झारखंड से बाहर किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत है और Jharkhand के किसी विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण चाहता है, तो उसे दावा एवं आपत्ति अवधि में फॉर्म-8, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा पत्र के साथ जमा करना होगा।
ऐसे आवेदक भी दस्तावेज के रूप में पिछले एसआईआर की मतदाता सूची का वह उद्धरण पृष्ठ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें उनके माता-पिता का नाम दर्ज हो।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
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