Breaking News: सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़गाईं जमीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी ओर से दायर इंटरवेंशन एप्लीकेशन (IA) खारिज कर दी। मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई।
हेमंत सोरेन ने रांची की विशेष PMLA अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन दायर किया है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी। PMLA कोर्ट ने 8 जून को यह आदेश दिया था।
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Breaking News: बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला
हाईकोर्ट में बुधवार को IA पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा। इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित अवैध अधिग्रहण और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। ED के आरोपों को सोरेन ने नकारा है। अब इस मामले में ट्रायल कोर्ट में शनिवार को सुनवाई होनी है।
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