KhabarMantra: धनबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने पहाड़ी नेता के पुत्र डब्लू अंसारी पर हुए जानलेवा हमले में फैसला सुनाया. आरोपी हुसैन अंसारी उर्फ टीपू सुलतान को 10 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है.
7 मई 2022 को धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला में डब्लू अंसारी पर 6 राउंड फायरिंग की गई थी, जब वह समोसे की दुकान पर चाय पी रहा था. इस हमले में छाती, कंधे और कमर पर गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ। बाद में उसे दुर्गापुर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उसने पुलिस को बयान दिया.
अनुसंधान के बाद पुलिस ने 12 अगस्त 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया. एक फरवरी 2024 से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों के बयान पेश किए। सात मई 2024 को मामले के 6 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया, लेकिन टीपू सुल्तान को दोषी करार दिया गया.
आज, 13 मई 2025 को अदालत ने फैसला सुनाया, और टीपू सुल्तान को 10 साल की सजा दी गई.













