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झारखंड में PitBull, Rottweiler और Dogo Argentino के खरीद-बिक्री पर लगा बैन

मई 25, 2025
in झारखंड Jharkhand News
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झारखंड सरकार ने Dog Lovers और पालतू पशु पालने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य में अब खतरनाक मानी जाने वाली कुत्तों की कुछ नस्लों जैसे PitBull , Rottweiler , और Dogo Argentino के पालन, खरीद-बिक्री और प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Table of Contents

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  • खतरनाक नस्लों पर क्यों लगा बैन?
  • गाइडलाइन के अनुसार क्या है नियम?
  • कौन-से कानून लागू होंगे?
  • प्रशासन की सख्ती
  • नागरिकों से अपील

सरकार ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि इन नस्लों के कुत्तों को पालने के लिए प्राधिकृत एजेंसी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

खतरनाक नस्लों पर क्यों लगा बैन?

PitBull , Rottweiler  और Dogo Argentino जैसी नस्लें दुनियाभर में कई हमलों की घटनाओं के लिए बदनाम रही हैं. ये कुत्ते शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर होते हैं और इनकी जबरदस्त काटने की क्षमता के कारण यदि ये आक्रामक हो जाएं तो जान का खतरा पैदा कर सकते हैं. कई देशों में पहले ही इन पर प्रतिबंध लग चुका है. भारत में भी विभिन्न राज्यों ने समय-समय पर इन नस्लों को लेकर चेतावनी या नियंत्रण के उपाय लागू किए हैं.

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गाइडलाइन के अनुसार क्या है नियम?

  • इन नस्लों के कुत्तों को पालने से पहले सरकारी अनुमति जरूरी होगी.
  • बिना अनुमति ऐसे कुत्तों को पालना अवैध माना जाएगा.
  • सार्वजनिक स्थलों पर बिना मुँहबंध (मजलबंद) और नियंत्रण के इन्हें ले जाना मना होगा.
  • उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना, कुत्ते की जप्ती, और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

कौन-से कानून लागू होंगे?

अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ निम्न कानूनी धाराएं लागू हो सकती हैं:

  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत सार्वजनिक सुरक्षा में लापरवाही.
  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अनुचित पालतू देखरेख या अन्य उल्लंघन.

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प्रशासन की सख्ती

जिला पशुपालन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास पहले से ऐसे खतरनाक नस्ल के कुत्ते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी. यदि उनके द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है या किसी दुर्घटना की स्थिति बनती है, तो सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नागरिकों से अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कुत्तों को पालने से पहले उसकी नस्ल, व्यवहार और सुरक्षा मानकों की पूरी जानकारी लें. यदि कोई इन प्रतिबंधित नस्लों को पहले से पाल रहा है, तो वह तुरंत प्राधिकरण से संपर्क कर अनुमति प्रक्रिया पूरी करे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके.

 

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