DhanbadNews: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और पूर्व विधायक सीता सोरेन समेत 9 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला धनबाद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) आरती माला की अदालत में दायर किया गया, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
शिकायतकर्ता देवाशीष मनोरंजन घोष, जो खुद को सीता सोरेन का पूर्व निजी सचिव बताते हैं, ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज कराया है। आरोपियों में सीता सोरेन के अलावा सुनील चौधरी उर्फ सुनील पासी, गंगा सागर सिंह उर्फ डब्बू सिंह, विवेक सिंह, खुशबू सिंह, रिंकू शाहदेव उर्फ मृत्युंजय, राहुल नोनिया, रौनक गुप्ता और भोलू सिंह शामिल हैं।
क्या हैं आरोप?
देवाशीष ने अदालत में दायर अपने बयान में बताया कि 6 मार्च 2025 को उन्हें सीता सोरेन के साथ कतरास के एक शादी समारोह में जाने को कहा गया था। समारोह के बाद वे सोनोटोल होटल में ठहरे। रात करीब 11:30 बजे कथित रूप से सभी आरोपियों ने उन्हें होटल से जबरन उठाकर मारपीट की, खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए और उनके एटीएम कार्ड से करीब ₹4 लाख रुपये की निकासी कर ली।
इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने एक देसी कट्टा जबरन देवाशीष को पकड़ाकर झूठे आरोप में फंसा दिया। सीता सोरेन ने कथित रूप से अपनी राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग करते हुए देवाशीष के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत सरायढेला थाना में मुकदमा दर्ज कराया, जिससे उन्हें जेल जाना पड़ा।
देवाशीष का यह भी कहना है कि आरोपियों ने उनकी गाड़ी, जमीन के कागजात और अन्य निजी सामान भी जब्त कर लिया, जो अब तक नहीं लौटाया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने 27 मई को सरायढेला थाना में इसकी शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
कानूनी कार्रवाई शुरू, मामले की जांच पर नजर
देवाशीष की ओर से अधिवक्ता के.के. तिवारी ने अदालत में पूरी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद CJM ने मामला सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब यह देखना अहम होगा कि न्यायपालिका इस गंभीर आरोपों से भरे मामले पर क्या रुख अपनाती है।







