Jharkhand: झारखंड में अब त्योहारों के दौरान बिजली कटौती की चिंता खत्म! राज्य सरकार ने धार्मिक जुलूसों को लेकर नई SOP (Standard Operating Procedure) जारी की है, जिससे अब आयोजकों को पहले से ज्यादा सहूलियत और जिम्मेदारी दोनों मिलेंगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है, ताकि त्योहारों के समय शांति, सुरक्षा और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
अब त्योहारों में नहीं होगी बिजली गुल!
अब किसी भी धार्मिक जुलूस के दौरान बिजली नहीं काटी जाएगी, चाहे वह रामनवमी हो या मोहर्रम। यह फैसला सीधे तौर पर लाखों नागरिकों को राहत देगा जो हर साल बिजली कटौती की वजह से परेशान रहते थे।
झंडों और वाहनों की ऊंचाई की सीमा तय
जुलूस में शामिल किसी भी झंडे, वाहन, रथ या ताजिया की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इससे ओवरहेड बिजली तारों को नुकसान से बचाया जा सकेगा और दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।
नई SOP में क्या है खास?
- पूर्व अनुमति जरूरी – हर जुलूस के लिए प्रशासन से पहले से अनुमति लेनी होगी।
- हथियार नहीं – जुलूस में कोई भी व्यक्ति लाठी, तलवार या अन्य हथियार नहीं ला सकता।
- वीडियोग्राफी अनिवार्य – पूरे जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी।
- ध्वनि नियंत्रण – ध्वनि यंत्रों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- समय सीमा – तय समय के बाहर जुलूस निकालने पर रोक।
- जिम्मेदारी तय – आयोजकों को प्रतिभागियों की सूची और पहचान देना अनिवार्य।
नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
अगर कोई संस्था या व्यक्ति SOP का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उपद्रव और नियम उल्लंघन पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।







