Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में रांची के मेन रोड पर हुए दंगे के मामले में आरोपी महबूब आलम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
10 जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान इलाके में उपद्रव, गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं। इस मामले को लेकर डेली मार्केट थाना में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस घटना में हजारों लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें महबूब आलम का भी नाम शामिल है।
अग्रिम जमानत की याचिका हुई खारिज
महबूब आलम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया।












