पटना: बिहार के मोकामा से विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। साथ ही अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अनंत सिंह को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बढ़ाने से किया इनकार
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरेंडर करना होगा। 30 अक्टूबर को आए इस फैसले के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
मृतक के पोते ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि, हाईकोर्ट के इस फैसले को मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया।
विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या
यह मामला 30 अक्टूबर 2025 का है, जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उस समय बिहार की राजनीति में काफी हलचल मचाई थी। हत्याकांड में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुलारचंद यादव की हत्या की पहली बरसी के दिन आया है। अदालत के आदेश के मुताबिक, अनंत सिंह को अब 1 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ सकती है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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