Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी है. मालूम हो कि, चुटिया थाना में 25 मई को दर्ज मामले में भैरव सिंह को गिरफ्तार किया गया था.
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दरअसल, स्मार्ट बाजार पार्किंग का टेंडर सुधीर कुमार के नाम पर होने के बावजूद अमन गया था पैसा उठाने, तभी भैरव सिंह, ओमकार सिंह, अर्जुन सिंह, विनीत तिवारी और गणेश सिंह वहां पहुंचकर हंगामा करने लगे. अमन चंद्रा उन्हें समझा कर मामले को शांत करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वें उनके साथ हाथापाई पर उतर आएं. इस दोरान अमन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि, उनका टेंडर खत्म हो गया, अब आप पार्किंग का पैसा नहीं उठा सकते है.
पर फिर भी वें नहीं माने, इस दौरान भैरव के 20-25 सहयोगी और वहां पहुंच गए थे. और पंच, लाठी, डंडा से मारपीट करने लगे. वहीं, किसी तरह अमन चंद्रा ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई. इस मामले को लेकर भैरव सिंह चार महीने तक जेल में बंद थे.
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