Ranchi : रांची में सोमवार को CM Hemant Soren को बड़ी राहत मिली। ईडी समन अवहेलना से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उनके लिए ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने की बाध्यता खत्म कर दी।
जस्टिस अनिल चौधरी की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अब आगे की कार्यवाही में मुख्यमंत्री की ओर से सिर्फ कानूनी प्रतिनिधि मौजूद रह सकेंगे। उनकी पैरवी वरीय अधिवक्ता अरुणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने की।
CM Hemant Soren: JSSC CGL परीक्षा में CBI जांच की मांग की याचिका खारिज
इसी बीच अदालत ने एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में भी आदेश दिया। JSSC CGL परीक्षा को लेकर CBI जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए और आयोग जल्द परिणाम जारी करे। हाईकोर्ट के इस निर्णय से परीक्षार्थियों के बीच भी उम्मीदें बढ़ी हैं, जबकि सरकार के लिए यह दोहरी राहत मानी जा रही है।











