Dhanbad: धनबाद कोर्ट ने घरेलू हिंसा और हत्या के एक बेहद जघन्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी (फरसे) से काटकर बेरहमी से हत्या करने के आरोपी 59 वर्षीय कुर्बान अंसारी को दोषी करार दे दिया है।
अदालत अब इस मामले में 30 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी, जहां दोषी को उम्रकैद या फांसी तक की सजा मुकर्रर की जा सकती है।
घरेलू विवाद में हुआ था महिला की हत्या
बताते चलें कि प्राथमिकी आरोपी के पुत्र आलम अंसारी की शिकायत पर राजगंज थाने में 18 नवंबर 20 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 18 नवंबर 20 को आरोपी एवं उसकी पत्नी सैरुन बीबी, जिसकी उम्र 58 वर्ष थी, के बीच घरेलू बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी कुर्बान अंसारी ने अपनी पत्नी सैरुन पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। जिस कारण उसकी मौके पर मौत हो गई।
घटना को उसकी पोती मुस्कान प्रवीण ने आंखों से देखा था, जिसने इसकी सूचना अपने पिता वादी आलम अंसारी को दी। आलम की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 31 दिसंबर 20 को आरोप पत्र दायर किया था 31 सितंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने किया।








