Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को पेसा (PESA) नियमावली लागू करने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले को सुना और राज्य सरकार पर नाराज़गी जाहिर की। अदालत ने कहा कि अगर नियमों का पालन किया जाता है, तो उपयुक्त आदेश पारित किया जाएगा।
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इस दौरान राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार स्वयं अदालत में उपस्थित रहे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अतिरिक्त महाधिवक्ता जयप्रकाश ने बहस की।
खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत के आदेश के बावजूद नियमावली लागू करने में लगातार देरी हो रही है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
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