Business News: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) को 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे खातों की Re-KYC (Re-KYC) कराना अनिवार्य है, जो 2014-15 में खोले गए थे। अगर आपने अभी तक Re-KYC नहीं कराई है, तो 30 सितंबर 2025 तक जरूर कर लें, वरना आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है या बंद भी किया जा सकता है।
Re-KYC क्यों जरूरी है?
Re-KYC का मतलब है बैंक में अपनी मौजूदा जानकारी जैसे नाम, पता, और फोटो को दोबारा अपडेट कराना। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
किन्हें करानी है Re-KYC?
- जो खाते 2014-15 में खोले गए थे।
- खासकर वे जन धन खाताधारक जिनकी KYC वैधता 10 साल पूरी हो चुकी है।
बैंक क्या कर रहे हैं?
- 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर Re-KYC कैंप लगाए जा रहे हैं।
- अब तक 1 लाख से अधिक पंचायतों में कैंप हो चुके हैं और लाखों खाताधारकों ने अपनी KYC अपडेट कराई है।
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अगर Re-KYC नहीं कराई तो?
- खाता इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो सकता है।
- सरकारी सब्सिडी, पेंशन या स्कॉलरशिप जैसी DBT राशि मिलनी बंद हो सकती है।
- लेन-देन में बाधा आ सकती है।
जन धन खाते के फायदे:
- जीरो बैलेंस खाता: बिना पैसे के भी खाता खुलता है।
- रुपे डेबिट कार्ड: ATM और POS पेमेंट की सुविधा।
- ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
- ₹10,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- ब्याज भी मिलता है।
- सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में (DBT) आता है।
जन धन खाता कैसे खोलें?
- दस्तावेज: आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
- पता का प्रमाण: आधार में दर्ज पता या बिजली बिल/राशन कार्ड।
- फोटो: पासपोर्ट साइज की 1-2 तस्वीरें।
- खाता किसी भी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या बैंक मित्र (BC) के माध्यम से खोला जा सकता है। कुछ बैंकों में ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा भी है।
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आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2025
अगर आपका जन धन खाता 2014 या 2015 में खुला था, तो समय रहते Re-KYC जरूर करा लें, ताकि आपका खाता सक्रिय बना रहे और आपको सभी लाभ मिलते रहें।












