Jharkhand News: झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि चुनाव की तैयारी से संबंधित प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अधिसूचना जारी होने के बाद 45 दिनों के भीतर चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च निर्धारित की है। उस दिन निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव तैयारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी पेश करनी होगी।
यह अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।












