Ranchi: झारखंड में ऐसे राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर है, जिन्होंने पिछले छह महीनों से जनवितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों से अपने हिस्से का राशन नहीं उठाया है। ऐसे लाभार्थियों को साइलेंट राशन कार्डधारी माना जा रहा है। इन कार्डधारकों के लिए राशन उठाने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 तय की गई है।
अगर संबंधित लाभार्थी 21 सितंबर तक राशन का उठाव नहीं करते हैं, तो उनका राशन कार्ड 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे कार्डधारकों को राशन की सुविधा नहीं मिलेगी।
21 सितंबर तक राशन उठाना जरूरी
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से जुड़े मुद्दों पर 1 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित खाद्य सचिवों के सम्मेलन में साइलेंट राशन कार्डों को लेकर निर्णय लिया गया। इसके बाद झारखंड में भी इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
राज्य में पिछले छह महीनों से राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों को अपने हिस्से का राशन 21 सितंबर तक उठाना होगा। तय समयसीमा में राशन उठाने वाले लाभार्थियों के कार्ड सक्रिय बने रहेंगे। वहीं, राशन नहीं उठाने वाले कार्डों को 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से डिसेबल किया जा सकता है।
राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अगले एक-दो दिनों में आम सूचना जारी किए जाने की बात कही गई है, ताकि संबंधित लाभार्थियों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके।
राशन कार्ड क्यों किए जाएंगे निष्क्रिय?
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिन्होंने आयुष्मान भारत और मंईयां सम्मान योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवाया, लेकिन नियमित रूप से राशन का उठाव नहीं किया।
ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने का उद्देश्य पात्र और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक सरकारी राशन योजना का लाभ पहुंचाना है।
कार्ड बंद होने के बाद कैसे होगा दोबारा एक्टिव?
राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय होने के बाद उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए लाभार्थी को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है।
इस दौरान लाभार्थियों का फील्ड सत्यापन किया जाएगा और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन कार्ड का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर पात्रता तय कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र की अधिसूचना के आधार पर लागू होगी व्यवस्था
साइलेंट राशन कार्डधारकों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने और इसके बाद ई-केवाईसी कराने से संबंधित व्यवस्था केंद्रीय मंत्रालय की गजट अधिसूचना पर आधारित है।
केंद्रीय अधिसूचना के अनुसार, पिछले छह महीनों में अपने पात्रता लाभ का उपयोग नहीं करने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके बाद राज्य सरकारों को फील्ड सत्यापन के जरिए ई-केवाईसी कराने, पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने और आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।
ध्यान रखें ये तारीखें
21 सितंबर 2026: साइलेंट कार्डधारकों के लिए राशन उठाने की अंतिम तारीख
1 अक्टूबर 2026: राशन नहीं उठाने वाले साइलेंट कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए जा सकते हैं
1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027: ई-केवाईसी और फील्ड सत्यापन के लिए तीन महीने की समयसीमा
तय समयसीमा में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड आगे भी निष्क्रिय रह सकता है और उन्हें राशन की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
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