Ranchi: JSSC-CGL नियुक्ति विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियों को रद्द कर चयनित कर्मियों को हटाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। आदेश से JSSC-CGL के विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत नियुक्त 245 कर्मियों को राहत मिली है।
मामला JSSC-CGL के विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत नियुक्त कर्मियों से जुड़ा है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में इन नियुक्त कर्मियों को हटाने का निर्णय लिया गया था। इसके खिलाफ निरोज समेत 245 कर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। दोनों पक्षों को 15 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
Read More- 7 सितंबर को बंद रहेंगे झारखंड के सभी निजी विद्यालय-PASWA का ऐलान
ध्यान हो कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन के साथ अधिवक्ता दीपांकर और श्रेय मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। याचिका में JSSC-CGL परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।
रोक लगाए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
दरअसल, राज्य सरकार ने CID जांच से सामने आए तथ्यों के आधार पर 18 अगस्त की देर रात कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया था। सरकार की अधिसूचना में 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की बात कही गई थी। इसके बाद JSSC-CGL समेत विभिन्न परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों पर भी सवाल उठे।
Read More- मेरे बच्चे वापस दिला दो-टेंपो चालक की पत्नी प्रेमी संग फरार
अब हाईकोर्ट की ओर से JSSC-CGL नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, यह फिलहाल अंतरिम राहत है और मामले पर अंतिम फैसला आना बाकी है। सरकार और JSSC के जवाब के बाद अदालत आगे की सुनवाई में इस पूरे मामले पर अपना रुख तय करेगी।

4 years of experience in journalism. Previously, I worked with organizations such as Swadesh Today, News 11 Bharat, and News 22 Scope. For the past year, I have been working as a content writer at Khabar Mantra.









