Ranchi: झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पोड़ैयाहाट विधायक कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को एक साल की सजा मिली है। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान देवघर के बहुचर्चित सड़क जाम मामले में यह सजा सुनाया है।
रणधीर सिंह समेत अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह समेत सभी आरोपी पेश हुए।
अदालत ने प्रदीप यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 225 के तहत दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई। वहीं, रणधीर सिंह समेत अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
विधायक प्रदीप यादव को दो मुचलकों पर एक महीने की राहत
प्रदीप यादव के वकील शंकर बसई वाला ने अदालत में प्रोविजनल जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 10-10 हजार के दो मुचलकों पर एक महीने की राहत दे दी। इस मामले में अब तक 6 गवाहों की गवाही हो चुकी है।
बताते चलें कि यह मामला 15 सितंबर 2010 का है, जब देवघर में सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर सड़क जाम किया गया था। इस आंदोलन के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद प्रशासन ने लोक संपत्ति अधिनियम के तहत 12 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था।

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