Dhanbad: नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आठ वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को बड़ी राहत मिली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इस फैसले के बाद अब संजीव सिंह की जल्द ही जेल से रिहाई संभावित है।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने दिया जमानत का आदेश
संजीव सिंह के अधिवक्ता मो. जावेद ने जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ—मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.बी. अंजारिया ने यह आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता सन्नी चौधरी ने संजीव सिंह की ओर से दलीलें पेश की थीं।
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पूर्व में जमानत याचिकाएं खारिज
संजीव सिंह की जमानत याचिका पूर्व में तीन बार निचली अदालत और तीन बार उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी थी। परंतु इस बार, सर्वोच्च न्यायालय में यह दलील दी गई कि इस केस में शामिल अन्य कई आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
स्वास्थ्य आधार पर मिली राहत
अधिवक्ता मो. जावेद के अनुसार, संजीव सिंह सात प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं और लंबे समय से मुकदमा लंबित है। सुनवाई पूरी न होने के चलते उनका संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित हो रहा था। यह तर्क सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी रहा।
हत्या का मामला और पृष्ठभूमि
यह मामला 21 मार्च 2017 की शाम का है, जब धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता नीरज सिंह, उनके अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, ड्राइवर घोल्टू और सहयोगी अशोक यादव की गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी।
इस घटना के बाद नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के बयान पर सरायढेला थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 48/17) दर्ज की गई थी। इसमें संजीव सिंह समेत 10 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था।
चार्जशीट और ट्रायल की स्थिति
पुलिस ने इस मामले में 28 जून 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। 3 जनवरी 2019 को अदालत ने संजीव सिंह समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। वर्तमान में बचाव पक्ष की ओर से अदालत में बहस चल रही है।
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अन्य आरोपियों को मिल चुकी है जमानत
इस केस में आरोपी पिंटू सिंह, संजय सिंह, धनजी सिंह, चंदन सिंह और कुर्बान को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि रिंकू सिंह और डबलू मिश्रा को उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त हो चुकी है। अब इसी आधार पर संजीव सिंह को भी राहत मिल गई है।












