Ranchi: झारखंड की राजधानी रांची की एक विशेष अदालत ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो (POCSO) की विशेष अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विजय प्रसाद उर्फ विजय साहू को 5 साल सश्रम कारावास (कठिन कारावास) की सजा सुनाई है।
मामले के मुख्य बिंदु:
- दोषी का नाम: विजय प्रसाद उर्फ विजय साहू
- सजा: 5 साल की सश्रम कारावास (कठिन कारावास)
- घटनास्थल: रांची का सदर थाना क्षेत्र
- गिरफ्तारी की तारीख: 14 दिसंबर 2024 (तब से आरोपी जेल में है)
पुरानी सिलाई मशीन खरीदने के बहाने घर में घुसा था आरोपी
यह पूरा मामला Ranchi के सदर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 दिसंबर 2024 को आरोपी विजय साहू पुरानी सिलाई मशीन खरीदने के बहाने 12 वर्षीय पीड़िता के घर में दाखिल हुआ था। घर में कोई बड़ा न होने का फायदा उठाकर आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसे गलत तरीके से स्पर्श (Bad Touch) किया।
मां को पीटने की दी थी धमकी, पीड़िता ने दिखाई बहादुरी
जब मासूम बच्ची ने आरोपी की इस घिनौनी करतूत का विरोध किया, तो विजय साहू ने उसे डराया-धमकाया। आरोपी ने पीड़िता को चुप रहने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसकी मां के साथ मारपीट करेगा।
इस धमकी से पीड़िता बेहद डर और सहम गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बच्ची ने सूझबूझ और बहादुरी दिखाते हुए पूरी आपबीती फोन पर अपनी बड़ी बहन को बताई। इसके बाद परिजनों ने बिना वक्त गंवाए सदर थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई।
कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनाया फैसला
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 दिसंबर 2024 को आरोपी विजय साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, और तब से वह न्यायिक हिरासत में ही था।
शनिवार को रांची सिविल कोर्ट की विशेष पोक्सो अदालत ने इस संवेदनशील मामले से जुड़े सभी गवाहों, बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी विजय साहू को दोषी करार दिया और उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले की स्थानीय लोगों और न्यायविदों द्वारा सराहना की जा रही है।







