Restaurant Extra Charge Ban: होटल और रेस्टोरेंट में अब ग्राहको से LPG चार्ज’ या किसी भी तरह का अतिरिक्त ऑपरेशनल शुल्क वसूलने पर कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि खाने-पीने की कीमत के अलावा बिल में केवल तय सरकारी टैक्स ही जोड़ा जा सकता है।
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सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने बढ़ती गैस कीमतों के बीच यह निर्देश जारी किया है। अथॉरिटी का कहना है कि रेस्टोरेंट अपने सभी खर्च-चाहे वह LPG हो या अन्य संचालन लागत पहले से ही मेन्यू की कीमतों में शामिल करें। बाद में अलग से कोई शुल्क जोड़ना नियमों के खिलाफ माना जाएगा।
Restaurant Extra Charge Ban: उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी
यह फैसला तब सामने आया जब बेंगलुरु के एक कैफे द्वारा ‘गैस क्राइसिस चार्ज’ के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त रकम वसूली का मामला सामने आया। जांच में यह भी पाया गया कि कुछ रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज पर रोक के बाद नए नामों से शुल्क जोड़ रहे हैं। CCPA ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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अगर आपके बिल में LPG या अन्य एक्स्ट्रा चार्ज दिखे, तो पहले रेस्टोरेंट से उसे हटाने को कहें। मना करने पर आप आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन या उपभोक्ता फोरम के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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