Indian Railways ने कंफर्म ट्रेन टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव करते हुए यात्रियों के लिए नया रिफंड सिस्टम लागू किया है। अब टिकट कैंसिल करने का समय यह तय करेगा कि यात्री को कितना पैसा वापस मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा।
Indian Railways के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे सबसे अधिक राहत मिलती है। इस स्थिति में केवल न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क काटा जाता है और बाकी राशि वापस कर दी जाती है। लेकिन जैसे-जैसे कैंसिलेशन का समय ट्रेन के प्रस्थान के करीब आता है, वैसे-वैसे रिफंड की राशि घटती जाती है।
यदि टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच रद्द किया जाता है, तो कुल किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाता है और बाकी 75 प्रतिशत राशि रिफंड के रूप में मिलती है। वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान किराए का 50 प्रतिशत काट लिया जाता है।
सबसे बड़ा झटका उन यात्रियों को लगेगा जो ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से भी कम समय पहले टिकट रद्द करते हैं। इस स्थिति में रेलवे किसी भी प्रकार का रिफंड जारी नहीं करता, जिससे पूरा किराया डूब सकता है।
हालांकि, Indian Railways ने यात्रियों को एक राहत भी दी है। अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, जिससे यात्रा योजना में थोड़ी लचीलापन मिलता है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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