Jharkhand News: झारखंड में अब शराब की खुदरा बिक्री निजी कारोबारियों के माध्यम से की जाएगी. शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि यह नई व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से पूरे राज्य में लागू होगी. इसके तहत दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जल्द शुरू की जाएगी.
अधिसूचना के साथ शुरू हुई प्रक्रिया
विभाग ने स्पष्ट किया कि 21 मई 2025 को अधिसूचित ‘झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025′ अब प्रभावी हो चुकी है. इसके बाद सरकार ने खुदरा दुकानों को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा दिया है.
30 जून को पूरी हुई ऑडिटिंग और नियंत्रण
निजी हाथों में खुदरा बिक्री सौंपने से पहले, वर्तमान में संचालित शराब दुकानों की ऑडिटिंग लगभग पूरी हो चुकी है. 30 जून को राज्य की सभी शराब दुकानों को प्लेसमेंट एजेंसियों से हटाकर झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के अधीन कर दिया गया था.
31 अगस्त तक पुरानी व्यवस्था रहेगी लागू
फिलहाल खुदरा दुकानें JSBCL के पर्यवेक्षण में संचालित हो रही हैं और यह व्यवस्था 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी. इसके बाद, खुदरा बिक्री पूरी तरह से निजी कारोबारियों को सौंप दी जाएगी.
थोक बिक्री व निगरानी JSBCL के जिम्मे
हालांकि खुदरा बिक्री निजी हाथों में जाएगी, लेकिन थोक बिक्री और वितरण का नियंत्रण JSBCL के पास ही रहेगा. सभी निजी दुकानदारों को शराब की खरीद JSBCL के गोदामों से ही करनी होगी.
नकली और अवैध शराब पर सख्त निगरानी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब की निगरानी अब और कड़ी की जाएगी. ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि शराब की हर बोतल पर नजर रखी जा सके. नकली और अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए औचक छापेमारी, परिवहन निगरानी और चौकसी लगातार जारी रहेगी.
राज्य सरकार का यह कदम राजस्व वृद्धि के साथ-साथ पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है.












