Jharkhand News: राज्य में शराब के प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। आने वाले दिनों में बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके लिए उत्पाद विभाग नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुट गया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है।
उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन कई बार संचालक तय समय सीमा के बाद भी बार खुले रखते हैं। इससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि पुलिस कार्रवाई की स्थिति भी उत्पन्न होती है।
12 बजे के बाद बार खोलने के लिए होगा अलग लाइसेंस
नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद बार खोलने के लिए अलग-अलग समय अवधि के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बार संचालक एक बजे, दो बजे, तीन बजे या चार बजे तक संचालन के लिए अलग-अलग लाइसेंस ले सकेंगे। प्रत्येक समय सीमा के अनुसार अलग शुल्क निर्धारित किया जाएगा।
राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी
उत्पाद मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से बार संचालकों को कानूनी रूप से संचालन की सुविधा मिलेगी और राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तय नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
Read more- झारखंड में धान की सरकारी खरीद शुरू, बिचौलियों की वजह से कुछ किसान हुए निराश












