Dhanbad News: धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराज पुर में रामनवमी के दिन मोटरसाइकिल जुलूस पर पथराव करने के मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। मंगलवार को इस चर्चित मामले के 18 आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रफुल्ल कुमार की अदालत में अहम सुनवाई हुई।
आरोपित जेल में बंद मोहम्मद वकार, शेख असगर, मो शहिद, मो एहसान, मो वारिश, मो जमाल, मो मुस्ताक आलम, इमरान शेख, मो इबरार, मो अरशद, मो यातुल, मो एयाज, मो नासिर व मो मकसूद, मोहम्मद मोबीन, शत्रुघ्न महतो, दिनेश पात्रा, चिरंजीत राय की ओर से नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी। मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता एस ए मलिक ने बहस की।
Dhanbad News: घटना में 15 मोटर साइकिल छतिग्रस्त
वहीं अपर लोक अभियोजक ने पुलिस से केस डायरी की मांग की। अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए अगली तारीख 28 अप्रैल 2026 मुकर्रर कर दी है।
बताते चलें कि 27 मार्च 2026 रामनवमी के दिन शाम 6: 30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मारुति क्लब आमझर अखाड़ा द्वारा निकाले गए मोटर साइकिल जुलूस पर भिखराज पुर के पास मुस्लिम समुदाय के द्वारा पथराव कर दिया गया है। जिससे 15 मोटर साइकिल छतिग्रस्त हो गई है।
पुलिस बल दंडाधिकारी की मौजूदगी में घटना स्थल पर पहुंची। जिला प्रशासन द्वारा बलियापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाष चंद्र दास को बतौर दंडाधिकारी के रूप में वहां प्रतिनियुक्त किया गया था। घटना के बाद 28 मार्च 2026 को प्रभाष चंद्र दास के शिकायत पर बलियापुर थाने में 59 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कांड संख्या 58/26 दर्ज की गई थीं।












