Jharkhand: झारखंड के खाद्य व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत और नियमों में बदलाव की खबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नए और संशोधित नियमों के अनुसार, अब व्यापारियों के लिए टर्नओवर की सीमा और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
नए नियमों की मुख्य बातें (New FSSAI Rules 2026)
झारखंड चैंबर की फूड सेफ्टी उप समिति की बैठक में फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. पवन कुमार ने नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें अब केवल साधारण निबंधन (Registration) कराना होगा। इस श्रेणी के व्यवसायियों के लिए स्टेट लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
व्यापारियों की चिंता, फूड सैंपल जांच और गोपनीयता
बैठक के दौरान झारखंड चैंबर के पदाधिकारियों ने वर्तमान जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। चैंबर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने मुख्य रूप से दो समस्याओं पर जोर दिया
- वर्तमान में फूड सैंपल की रिपोर्ट आने में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है।
- जांच के दौरान ही व्यापारी का नाम सार्वजनिक कर दिया जाता है, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू पर बुरा असर पड़ता है।
व्यापारियों ने मांग की है कि जब तक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव न आए, तब तक व्यापारी की पहचान गोपनीय रखी जाए। साथ ही, राज्य में आधुनिक लैब की व्यवस्था करने की भी अपील की गई है।
Jharkhand: बैठक में रहे मौजूद
झारखंड चैंबर भवन में आयोजित इस बैठक में उपाध्यक्ष राम बांगड़, सह सचिव नवजोत अलंग, कार्यकारिणी सदस्य मनीष सर्राफ समेत कई प्रमुख व्यवसायी और सदस्य उपस्थित थे।












