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Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana(JMMSY): जानें ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ और जरूरी दस्तावेज से जुड़ी पूरी प्रक्रिया

Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana(JMMSY): झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को (JMMSY) के तहत मिलने वाली ₹2500 प्रति माह राशि से जुड़ी पात्रता, जरूरी दस्तावेज, लाभ और ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहां देखें।

May 26, 2026
in झारखंड
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JMMSY: झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना ₹2500 प्रति माह आर्थिक सहायता- झारखंड सरकार नारी शक्ति सशक्तिकरण

Jharkhand Mukhyamantri maiya samman yojana scheme jharkhand government

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Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana(JMMSY): झारखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसका नाम “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” (JMMSY) है। इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यदि आप भी झारखंड के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहां दी गई जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हम आपको Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana(JMMSY) से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता (Eligibility), आवश्यक दस्तावेज (Documents), ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Application Process) और हेल्पलाइन नंबर विस्तार से प्रदान करेंगे।

Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana (JMMSY): Overview

योजना का नाम झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY)
राज्य का नाम झारखंड
विभाग महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
लाभार्थी झारखंड की 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएं
आर्थिक सहायता ₹2,500/- प्रति माह (पहले यह ₹1,000/- थी)
वार्षिक लाभ ₹30,000/- सालाना
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन (प्रज्ञा केंद्र/CSC) और ऑफलाइन (विशेष शिविर/आंगनवाड़ी)
आधिकारिक वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in
हेल्पलाइन नंबर 18008900215

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना क्या है? (What is JMMSY)

झारखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के कल्याण और उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की घोषणा शुरुआत में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चम्पई सोरेन जी द्वारा “मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” के रूप में की गई थी। हालांकि, बाद में आधिकारिक रूप से लागू करते समय इसका नाम संशोधित कर “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” कर दिया गया।

इस योजना के तहत राज्य की 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना की राशि को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसका मतलब है कि अब राज्य की प्रत्येक पात्र महिला को सालाना ₹30,000 की वित्तीय मदद मिलेगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य (Objective of the Scheme)

झारखंड सरकार का इस योजना को चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य हैं:

  • महिला सशक्तिकरण: राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहें।
  • क्रय शक्ति में वृद्धि: महिलाओं के हाथ में सीधे पैसे पहुंचने से उनकी क्रय शक्ति (Buying Capacity) बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
  • पोषण और स्वास्थ्य में सुधार: इस राशि का उपयोग महिलाएं अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को सुधारने के लिए कर सकती हैं।

मंईयां सम्मान योजना(JMMSY) के तहत मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं

  • बढ़ी हुई आर्थिक सहायता: योजना के तहत अब सभी लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है। बढ़ी हुई धनराशि 6 जनवरी 2025 से खातों में भेजनी शुरू कर दी गई है।
  • सालाना ₹30,000 की मदद: इस योजना के जरिए सरकार महिलाओं को प्रति वर्ष कुल ₹30,000 की बड़ी राशि प्रदान कर रही है।
  • Direct Benefit Transfer (DBT): योजना की राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी महिला के आधार से लिंक बैंक खाते (Aadhaar Seeded Bank Account) में ट्रांसफर की जाती है।
  • निश्चित तारीख पर भुगतान: सरकार द्वारा हर महीने की 15 तारीख को सहायता राशि महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।
  • व्यापक पहुंच: राज्य में 46 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जिसमें से 43 लाख से अधिक आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है।

पात्रता के मापदंड (Eligibility Criteria)

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. मूल निवासी: आवेदिका का झारखंड राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  2. आयु सीमा: महिला की आयु 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  3. राशन कार्ड धारक: महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक राशन कार्ड होना चाहिए:
    • पीला राशन कार्ड (Antyodaya)
    • गुलाबी राशन कार्ड
    • सफेद राशन कार्ड
    • हरा राशन कार्ड
  4. वार्षिक आय सीमा: आवेदिका के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,00000 (एक लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. बैंक खाता: आवेदिका का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए और वह खाता आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Seeded) होना अनिवार्य है।
  6. वोटर आईडी: आवेदिका के पास वैध मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) होना आवश्यक है।

अपात्रता की शर्तें (Who is Not Eligible?)

नीचे दी गई स्थितियों में महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र (Not Eligible) मानी जाएंगी:

  • करदाता परिवार: यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर (Income Tax) देता है।
  • सरकारी नौकरी: यदि महिला या उसके पति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में स्थायी कर्मचारी या अधिकारी हैं।
  • पेंशनभोगी: यदि महिला पहले से ही किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (जैसे- वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग पेंशन) का लाभ ले रही है।
  • EPFO पंजीकृत: यदि महिला ईपीएफओ (EPFO) में पंजीकृत है और उसका पीएफ कटता है।
  • राजनीतिक पद: परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद (MP) या विधायक (MLA) हो।

आवश्यक दस्तावेज (Important Documents Required)

आवेदन करते समय आपके पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
  • राशन कार्ड (पीला, गुलाबी, सफेद या हरा)
  • बैंक खाता पासबुक (जो आधार से लिंक हो)
  • निवास प्रमाण पत्र (झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण)
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आयु प्रमाण पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट या अन्य वैध दस्तावेज)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर (जो आधार कार्ड से लिंक हो)
  • आवेदन पत्र और स्वघोषणा पत्र (Self Declaration Form)

आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया (How to Apply Guide)

झारखंड सरकार ने महिलाओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (Camp / Anganwadi Process)

शुरुआती चरण में सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष शिविर (Camps) लगाए गए थे। वर्तमान में आप इस प्रक्रिया को अपना सकती हैं:

  1. सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं।
  2. वहां मौजूद संबंधित कर्मचारी या आंगनवाड़ी सेविका से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे- नाम, पति/पिता का नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता विवरण आदि को ध्यानपूर्वक भरें।
  4. फॉर्म के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों (आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक) की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न (Attach) करें।
  5. इसके साथ ही स्वघोषणा पत्र को भी भरकर साथ में लगाएं।
  6. तैयार आवेदन फॉर्म को वापस उसी कैंप या आंगनवाड़ी केंद्र में जमा कर दें।
  7. फॉर्म जमा करते समय महिला लाभार्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है ताकि अधिकारी द्वारा आधार और फोटो का भौतिक सत्यापन (Verification) किया जा सके।
  8. फॉर्म जमा होने के बाद कर्मचारी से आवेदन की रसीद (Acknowledgement Receipt) जरूर प्राप्त कर लें।
  9. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (CSC / Pragya Kendra Process)

यदि आप घर बैठे या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC Center) पर जाएं। आप स्वयं भी आधिकारिक पोर्टल पर जा सकती हैं।
  2. आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाएं।
  3. होम पेज पर आपको “Jharkhand Mukhyamantri Mahila Samman Yojana” या लॉगिन का लिंक दिखाई देगा।
  4. प्रज्ञा केंद्र के संचालक (CSC VLE) अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।
  5. इसके बाद आवेदिका का आधार नंबर डालकर बायोमेट्रिक या ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाएगा।
  6. अब स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें महिला की सभी व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारियां दर्ज की जाएंगी।
  7. मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
  8. आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह से जांचने के बाद Submit बटन पर क्लिक किया जाएगा।
  9. आवेदन सफल होने के बाद कंप्यूटर जनरेटेड रसीद का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।

आवेदन का स्टेटस और चयन प्रक्रिया (Selection Process)

  • दस्तावेज जांच: आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
  • सत्यापन: यदि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियां और पात्रता शर्तें सही पाई जाती हैं, तो विभाग द्वारा आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
  • SMS द्वारा सूचना: आपका चयन होने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विभाग द्वारा एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।

संपर्क और हेल्पलाइन विवरण (Helpline Number)

यदि आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, या योजना से जुड़ी कोई शिकायत या जानकारी चाहिए, तो आप सरकार द्वारा जारी आधिकारिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

  • टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 18008900215
  • आधिकारिक वेबसाइट: jharkhand.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना(JMMSY) के तहत अब कितनी राशि मिलती है?

Ans: झारखंड सरकार द्वारा अब इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को ₹2,500 प्रति माह (₹30,000 सालाना) की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले यह राशि ₹1,000 थी जिसे अक्टूबर 2024 में बढ़ा दिया गया था।

Q2. इस योजना के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है?

Ans: योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।

Q3. क्या प्रज्ञा केंद्र (CSC) से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होगा?

Ans: नहीं, इस योजना के तहत आवेदन शुल्क ₹0/- (निःशुल्क) है। सरकार द्वारा आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

Q4. मंईयां सम्मान योजना(JMMSY) का पैसा हर महीने किस तारीख को आता है?

Ans: सरकार द्वारा योजना की स्वीकृत राशि हर महीने की 15 तारीख को सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

Q5. क्या बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है?

Ans: हाँ, योजना का लाभ सीधे आपके खाते में आए, इसके लिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Seeded) होना अनिवार्य है।

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