Khan Sir Controversy: पटना के कदमकुआं स्थित कोचिंग हब में हुए हिंसक टकराव और फायरिंग मामले में ‘खान सर’ उर्फ फैजल खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में खान सर(Khan Sir) की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से इस मामले की केस डायरी (Case Diary) भी तलब की है।
आइए जानते हैं कि कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच क्या बहस हुई, विवाद की असली वजह क्या थी और Khan Sir पर क्या आरोप लगे हैं।
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कोर्ट रूम में वकीलों की तीखी बहस
सुनवाई के दौरान Khan Sir के वकील अरविंद कुमार महुआर और सरकारी वकील के बीच जोरदार बहस देखने को मिली:
Khan Sir के वकील की दलीलें:
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सेल्फ डिफेंस में चली गोली: संस्थान की रक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाई थी, क्योंकि उग्र भीड़ (Mob) कोचिंग को नुकसान पहुंचाने आ रही थी। किसी में डर पैदा करना उद्देश्य नहीं था।
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गलत धाराएं लगाई गईं: खान सर पर लगाई गई धाराएं और आर्म्स एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद फायरिंग नहीं की।
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एजेंसी से हायर किए थे गार्ड: खान सर की किसी भी गार्ड से सीधी जान-पहचान नहीं थी। गार्ड्स को APK Security Agency से हायर किया गया था।
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पुलिस की लापरवाही: दूसरे पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने बिना गहन जांच के एफआईआर (FIR) दर्ज की है।
सरकारी वकील की दलीलें:
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उकसाने का आरोप: Khan Sir के कहने पर ही उनके गार्ड्स ने फायरिंग की थी। एफआईआर के अनुसार, Khan Sir ने कहा था— “तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा।”
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हथियारों का गलत इस्तेमाल: गार्ड प्रदीप कुमार को उसके पिता की हत्या के बाद हथियार आत्मरक्षा के लिए मिले थे, न कि पटना में आकर दहशत फैलाने के लिए।
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आपराधिक इतिहास का हवाला: सरकारी वकील ने दावा किया कि खान का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। (जिस पर खान सर के वकील ने पलटवार करते हुए कहा कि वे मामले केवल छात्र धरना-प्रदर्शन से जुड़े थे, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है)।
विवाद की असली वजह: कैसे शुरू हुआ ‘खान सर बनाम रौशन आनंद’ विवाद?
पटना के कदमकुआं इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (Khan Global Studies) और ज्ञान बिंदु कोचिंग (Gyan Bindu GS Academy) के बीच तनाव की शुरुआत एक बैनर फाड़े जाने से हुई थी। ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके संचालक रौशन आनंद के प्रचार वाले बैनर को कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। इसके बाद दोनों गुटों के समर्थकों में टकराव शुरू हो गया, जिसने देखते ही देखते पत्थरबाजी और हंगामे का रूप ले लिया।
2 जून को खान सर की कोचिंग के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई। शुरुआत में खान सर ने दावा किया था कि उनकी कोचिंग पर हमला हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाली, तो खान सर के ही दो निजी सुरक्षा गार्ड (दीपक कुमार और तालेबर सिंह) हथियार से फायरिंग करते दिखे। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्ड्स को 4 जून को गिरफ्तार कर लिया।
ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की बेल पर फैसला सुरक्षित
इस पूरे मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद फिलहाल पटना जेल में बंद हैं। उन पर खान सर के संस्थान के बाहर तोड़फोड़ और पथराव कराने का आरोप है। सोमवार को उनकी रिहाई को लेकर पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था और खान सर की गिरफ्तारी की मांग की थी। रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जिस पर आज आदेश आ सकता है।
फायर विभाग का नोटिस और मानहानि केस
गिरफ्तारी से भले ही खान सर को राहत मिल गई हो, लेकिन उनकी अन्य मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं:
1. बिहार फायर ब्रिगेड का नोटिस:
बिहार अग्निशमन विभाग ने खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थानों का निरीक्षण करने के बाद पाया कि वहां फायर सेफ्टी (Fire Safety) के मानकों में कई कमियां हैं। विभाग ने नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की चेतावनी दी है।
2. दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा:
टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड और सीनियर टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाईकोर्ट में खान सर और अन्य शिक्षकों के खिलाफ मानहानि (Defamation) याचिका दायर की है। आरोप है कि इन शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर एंकर के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट साझा किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
कहां हैं खान सर? क्या आएंगे पब्लिक के सामने?
एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद से खान सर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अंडरग्राउंड हैं और अपने पैतृक निवास देवरिया या पटना में ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर हैं।
हालांकि, कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे (Arresting Stay) मिलने के बाद उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा, “अब खान सर को बड़ी राहत मिल गई है, वह बिल्कुल पब्लिक के बीच बाहर आ सकते हैं। अब केस डायरी आने के बाद ही जमानत पर आगे की सुनवाई 20 जून होगी।”
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कंटेंट राइटर एवं रिपोर्टर, खबर मन्त्र। झारखंड के स्थानीय समाचार, महिला विकास, कला और लाइफस्टाइल खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।









