इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन के कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। दिवाली से पहले हुई बैठक में नए सदस्य बनने वाले वकीलों को मुफ्त गाउन देने और बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को 15 दिन के अतिरिक्त वेतन के बराबर बोनस देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आजीवन सदस्यता शुल्क में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा देने पर भी सहमति बनी है।
पुराने अध्ययन कक्ष में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सीपी उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसका संचालन महासचिव संतोष कुमार मिश्र ने किया। बैठक में अधिवक्ताओं की सुविधाओं और बार कर्मियों के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
नए वकीलों को मिलेगा मुफ्त गाउन
बैठक में तय किया गया कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण करने के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता लेने वाले सभी नए अधिवक्ताओं को एक गाउन मुफ्त दिया जाएगा। इस फैसले से बार के नए सदस्यों को शुरुआती दौर में आर्थिक राहत मिलेगी।
आजीवन सदस्यता सिर्फ 7,500 रुपये में
आजीवन सदस्यता लेने के इच्छुक अधिवक्ताओं को भी राहत दी गई है। निर्णय के मुताबिक, 12 नवंबर से अगले तीन महीने तक आजीवन सदस्यता लेने वाले वकीलों को एकमुश्त 7,500 रुपये जमा करने होंगे।
इस अवधि के बाद आजीवन सदस्यता शुल्क 10 हजार रुपये होगा। अधिवक्ता चाहें तो पूरी राशि एक साथ जमा कर सकते हैं या फरवरी 2027 से जून 2027 के बीच पांच आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होगी।
अधिवक्ता के निधन पर तुरंत मिलेगी 5 हजार की सहायता
बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के परिवारों को भी राहत देने का फैसला किया है। किसी अधिवक्ता के निधन पर पहले से निर्धारित मृत्यु अनुदान के अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके साथ ही किसी अधिवक्ता, उनकी पत्नी या बच्चों के निधन की सूचना बार एसोसिएशन की ओर से सभी सदस्यों को मुफ्त एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। वहीं माता-पिता या अन्य सगे-संबंधियों के निधन की सूचना प्रसारित कराने के लिए संबंधित अधिवक्ता को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
बार कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस
बैठक में बार एसोसिएशन के कर्मचारियों के लिए भी दिवाली बोनस का फैसला लिया गया। इसके तहत सभी कर्मचारियों को 15 दिन के अतिरिक्त वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा।
बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह, आशुतोष पांडेय, अवनीश श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा सिंह चंदेल, रंजना सिंह, संयुक्त सचिव आशुतोष पांडेय, जय प्रकाश सिंह, कपिल देव यादव और शिवांगी भार्गव समेत कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
यूपी के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों को भी मिला दिवाली बोनस
गौरतलब है कि दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसके तहत अधिकतम 7,000 रुपये तक की राशि मिलेगी।
इस फैसले के दायरे में राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार (तृतीय) ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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