Ranchi News: रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) ने शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मौजा नगड़ी के प्रस्तावित रिम्स–2 परिधि में BNSS की धारा–163 के अंतर्गत 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। यह कदम इस क्षेत्र में फेंसिंग कार्य पूरा होने और संभावित असामाजिक गतिविधियों की आशंका के मद्देनज़र उठाया गया है।
झारखंड मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट
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कायदे-कानून में शामिल प्रतिबंध:
- एकत्रण: 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषिद्ध है
(सिवाय सरकारी कार्यक्रम, कार्यरत अधिकारियों या शवयात्रा के) - ध्वनि विस्तारक यंत्र (माइक, स्पीकर आदि) का प्रयोग प्रतिबंधित
- हथियार:
- अस्त्र–शस्त्र (बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि) विरुद्ध नियम
- हरवे हथियार (लाठी–डंडा, तीर–धनुष, भाला–गड़ासा आदि) भी प्रतिबंधित
(ये सभी प्रतिबंध केवल सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होते)
- किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा निषेध
इस निषेधाज्ञा का उद्देश्य उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना एवं संभव सामाजिक अशांति से बचना है।
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