Breaking News: रांची नगर निगम ने आवासीय कॉलोनियों में चल रहे व्यवसायों पर बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। निगम की ओर से जारी आम सूचना के अनुसार, झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन और भवनों पर संचालित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस अब रद्द किए जाएंगे।
यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लिया गया है, जिसमें आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भी अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि उनकी भूमि पर किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए न तो नए ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे और न ही पहले से जारी लाइसेंस को जारी रखा जाएगा।
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Breaking News: भविष्य में भी ऐसे किसी लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जाएगी
नगर निगम प्रशासन ने निर्देश दिया है कि पूर्व में जारी सभी ट्रेड लाइसेंस को विधि-सम्मत तरीके से निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही, भविष्य में भी ऐसे किसी लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश के बाद हरमू, अरगोड़ा और बरियातू समेत विभिन्न आवासीय इलाकों में संचालित दुकानों और प्रतिष्ठानों पर असर पड़ने की संभावना है।
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इस फैसले से सैकड़ों छोटे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है, जो आवासीय कॉलोनियों में अपने व्यवसाय चला रहे हैं। अब उनके सामने वैकल्पिक स्थान तलाशने की चुनौती खड़ी हो सकती है। वही नगर निगम ने साफ किया है कि आदेश का पालन अनिवार्य है और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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