Ranchi: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की समयसीमा बढ़ा दी गई है। अब पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इसे दावा-आपत्ति अवधि का दूसरा और अंतिम विस्तार बताया है।
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने के बावजूद जुड़वा सकते हैं नाम
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, अलग-अलग स्टेकहोल्डर से मिले अनुरोध और फॉर्म-6, 7 और 8 के लगातार मिल रहे आवेदनों को देखते हुए समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था।
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र नागरिक फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए ECINET के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क किया जा सकता है।
फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं
वहीं, मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 और नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार अथवा स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष रूप से युवाओं समेत सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की अपील की है। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

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