रांची में HEC (Heavy Engineering Corporation) के केनरा बैंक खाते को कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार के आदेश पर फ्रीज कर दिया गया. दरअसल, हावड़ा की निर्माण कंपीन एंट्रीकेट इंजीनियरिंग ने HEC पर 42 वर्ष पुराने बकाया राशि की वसूली अदालत में याचिका दायर की थी. HEC पर इस कंपनी का 1 करोड़ 62 लाख रुपये से अधिक का बकाया था, जिसे वसूल करने के लिए यह कानूनी कदम उठाया गया.
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सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए हटिया स्थित केनरा बैंक पहुंचकर HEC के केनरा बैंक खाते को फ्रीज किया. इससे पहले एग्जीक्यूशन मुकदमा 258/ 2022 की सुनवाई करते हुए कॉमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने बकाया राशि की वसूली को लेकर HEC के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया. इससे पहले एग्जीक्यूशन मुकदमा 258/ 2022 की सुनवाई करते हुए कॉमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने बकाया राशि की वसूली को लेकर HEC के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया था. एसजी इंटरप्राइजेज की ओर से अधिवक्ता अल्पना बर्मन ने कोर्ट में पक्ष रखा.
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वर्ष 1980 में एसजी इंटरप्राइजेज नामक कंपनी ने HEC में ऑक्सीजन प्लांट को संचालित करने का कार्य आदेश दिया था. 1983 में काम शुरू हो गया था. HEC को उस समय 28 लाख रुपये भुगतान करना था. भुगतान नहीं करने के कारण वर्तमान में ब्याज सहित दो करोड़ 85 लाख 88 हजार 320 रुपये एसजी इंटरप्राइजेज को भुगतान करने का निर्देश एग्जीक्यूशन मुकदमे की सुनवाई करते हुए कॉमर्शियल कोर्ट ने दिया है.
गौरतलब है कि एक महीने के अंदर चार ऐसे मामले आये हैं, जिसमें बकाया भुगतान के लिए HEC का अकाउंट फ्रीज किया गया है और लाख रुपये की बकाया राशि बढ़ कर ब्याज सहित करोड़ों की हो गयी है.