Bihar News: बिहार में Real Estate सेक्टर में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिहार रेरा (Bihar RERA) ने एक नई व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था के तहत, अब Real Estate एजेंटों को एक विशिष्ट क्यूआर कोड (QR Code) प्रदान किया जाएगा, जिसे वे अपने कार्यालय में अपने निबंधन प्रमाणपत्र के साथ प्रदर्शित करेंगे. यह कदम ठगी की आशंका को कम करने और खरीदारों को सुरक्षित निवेश की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
निबंधित एजेंटों को मिलेगा QR Code
अब सभी निबंधित Real Estate एजेंटों को अपने कार्यालय में अपने निबंधन प्रमाणपत्र के साथ-साथ इस QR Code को भी प्रदर्शित करना होगा. यदि वे प्रचार-प्रसार करते हैं, तो उन्हें अपनी निबंधन संख्या के साथ इस कोड को भी प्रदर्शित करना होगा. इस QR Code को मोबाइल द्वारा स्कैन करने पर संबंधित एजेंट की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी. यदि वे इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अवैध प्लॉटिंग पर होगी कार्रवाई
रेरा के सर्वे में यह बात सामने आई है कि कुछ निबंधित एजेंट गैरकानूनी ढंग से खुद ही प्लॉटेड डेवलपमेंट की परियोजना बनाकर जमीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं. ऐसे एजेंटों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे. रेरा का मानना है कि ऐसे एजेंट रेरा निबंधन की शर्तों का उल्लंघन करने के साथ-साथ आम लोगों को भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक आपराधिक कृत्य है.
रेरा की नयी व्यवस्था के लाभ
- सुरक्षित निवेश: खरीदार अब यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे रेरा निबंधित प्रोजेक्ट में ही निवेश कर रहे हैं.
- पारदर्शिता: QR Code के माध्यम से एजेंट की सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे खरीदारों को निर्णय लेने में सुविधा होगी.
- कानूनी सुरक्षा: निबंधित एजेंटों की जानकारी सार्वजनिक होने से ठगी की संभावना कम होगी और कानूनी सुरक्षा बढ़ेगी.
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रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इस नयी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य के भूसंपदा क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है, ताकि घर-दुकान एवं प्लॉट के खरीदार किसी भी एजेंट की सेवा लेने से पहले यह सुनिश्चित कर सकें कि वह रेरा निबंधित है या नहीं. उन्होंने आम लोगों से आग्रह किया कि वे रेरा अधिनियम के विषय में जागरूक बनें और प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रचार-प्रसार का उपयोग अपने हितों की रक्षा करें.













