कतरास (खबर मंत्र संवाददाता): कतरास थाना क्षेत्र में फर्जी चालान और अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे अवैध कोयला परिवहन और हेरा-फेरी के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। कतरास थाना पुलिस ने भटमुड़ना मोड़ के पास सघन जांच अभियान चलाकर 88 मीट्रिक टन अवैध कोयले से लदे 5 दस-चक्का हाईवा ट्रकों को जब्त किया है।
मामले में कतरास थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार के स्व-बयान पर विष्णु ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक व स्थानीय प्रबंधक, बीसीसीएल (BCCL) एरिया-3 के उत्तरदायी अधिकारियों और वाहन मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गुप्त सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
घटनाक्रम 01 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:00 बजे शुरू हुआ। थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ईस्ट कतरास स्थित गोबिंदपुर क्षेत्र की न्यू आकाशकिनारी कोलियरी के आउटसोर्सिंग पैच (एसटीजी डेको हायर्ड पैच) के साईडिंग से विष्णु ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाकर कोयले का परिवहन किया जा रहा है।
आरोप है कि बीसीसीएल के स्थानीय अधिकारियों के साथ साठगांठ कर बिना अधिकृत काँटा (वे-ब्रिज) में वजन कराए और कोयले के ग्रेड में हेरा-फेरी कर माल निकाला जा रहा था। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को सूचित कर थाना दैनिकी सन्हा दर्ज किया गया और रात 10:30 बजे पुलिस टीम दलबल के साथ रवाना हुई।
भटमुड़ना मोड़ पर सघन जांच, 5 हाईवा जब्त
रात करीब 10:45 बजे भटमुड़ना मोड़ पहुंचकर गश्ती दल के पुलिस अवर निरीक्षक सागर लाल माहथा और दुर्गेश कुमार सिंह की मदद से वाहन जांच शुरू की गई। रात 11:05 बजे ईस्ट कतरास की ओर से आते 5 हाईवा को रोका गया, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर निम्नलिखित हैं:
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JH10AB 8807 (18 मीट्रिक टन कोयला)
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JH10AP 5045 (17 मीट्रिक टन कोयला)
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JH10AM 0193 (17 मीट्रिक टन कोयला)
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JH02AQ 3277 (18 मीट्रिक टन कोयला)
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JH10BQ 4058 (18 मीट्रिक टन कोयला)
जांच में पाया गया कि किसी भी गाड़ी पर त्रिपाल नहीं ढका था, जिससे धूल उड़ रही थी। यह डीजीएमएस (DGMS) के सुरक्षा व पर्यावरणीय मानकों का सीधा उल्लंघन था।
काँटा खराब फिर भी चालान पर दर्ज मिला सटीक वजन
पुलिस द्वारा चालकों से कागजात मांगने पर उन्होंने ‘ट्रांसपोर्ट चालान फॉर्म-डी’ और हस्तलिखित पर्चियां दिखाईं। जांच में खुलासा हुआ कि साईडिंग का अधिकृत वे-ब्रिज खराब होने के बावजूद चालान पर कोयले का वजन बिल्कुल सटीक टंकित (टाइप) था।
सख्ती से पूछताछ करने पर चालकों ने स्वीकार किया कि काँटा खराब होने के कारण साईडिंग में पे-लोडर से केवल संभावित अंदाजा लगाकर गाड़ियाँ लोड की गई थीं और कोयला साउथ लाइन गोविंदपुर साईडिंग ले जाया जा रहा था। काँटा बंद होने के बावजूद पर्ची पर सटीक वजन अंकित होना फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश की ओर इशारा कर रहा था।
BNS की संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज, जांच जारी
गड़बड़ी के कारण सभी 5 वाहनों को सुरक्षा के तहत बाघमारा महिला थाना में खड़ा कराया गया। अगले दिन सुबह बीसीसीएल या विष्णु ट्रांसपोर्ट का कोई भी अधिकारी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद कुल 88 मीट्रिक टन कोयला और वाहनों की विधिवत जब्ती सूची बनाकर मामला दर्ज किया गया। फर्जीवाड़ा, चोरी की नीयत और नियमों के उल्लंघन पर BNS की धारा 338, 336(2), 318(4), 340(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच का प्रभार उप-निरीक्षक सागर लाल माहथा को सौंपा गया है।

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