10 जून 2022 को हुए चर्चित Main Road गोलीकांड से जुड़े मुख्य मामले में करीब चार वर्ष बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
यह मामला डेली मार्केट थाना कांड संख्या 16/22 के तहत दर्ज किया गया था। जीआर संख्या 1720/2023 से जुड़े इस केस पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी मान्या टंडन की अदालत ने अपना आदेश जारी किया।
Main Road गोलीकांड केस: किन धाराओं में दर्ज था मामला
सुनवाई के दौरान आरोपियों पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। इनमें धारा 120B, 147, 148, 149, 153A, 341, 353, 259A और 504 शामिल थीं। इन धाराओं के तहत आरोपियों पर साजिश, दंगा, उकसावे और अन्य आपराधिक कृत्यों के आरोप लगाए गए थे।
Main Road गोलीकांड केस: अदालत ने किन आरोपियों को किया बरी
अदालत ने नवाब चिश्ती, शाहबाज, रमजान, अमजद खान, मोहम्मद माज, शकील, इरफान, मोहम्मद अमन मंसूरी समेत एक अन्य आरोपी अरमान को दोषमुक्त कर दिया।
अरमान फिलहाल जेल में बंद था और उसे सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जोड़ा गया था।
Main Road गोलीकांड केस: बचाव पक्ष के वकीलों की अहम भूमिका
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रियंका, लक्ष्य कुमार, संजय कुमार, अनन्या शांभवी और सीनियर एडवोकेट एसके उपाध्याय समेत अन्य वकीलों ने अहम भूमिका निभाई। लंबी बहस और दलीलों के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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