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नीरज हत्याकांड: पूर्व विधायक संजीव सिंह की अर्जी पर बड़ा फैसला, अनुसंधानकर्ता व एपीपी को कोर्ट का नोटिस

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की अर्जी पर धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी और अपर लोक अभियोजक (एपीपी) सत्येंद्र राय को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

अगस्त 28, 2025
in झारखंड Jharkhand News
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Neeraj murder case: Big decision on former MLA Sanjeev Singh's plea, court notice to investigator and APP

Neeraj murder case: Big decision on former MLA Sanjeev Singh's plea, court notice to investigator and APP

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Dhanbad: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की अर्जी पर धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी और अपर लोक अभियोजक (एपीपी) सत्येंद्र राय को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

Table of Contents

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  • संजीव सिंह की अर्जी पर सुनवाई
  • लगाए गए आरोप
  • अदालत में रखी गई दलीलें
  • कोर्ट ने क्या कहा

संजीव सिंह की अर्जी पर सुनवाई

संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर 2025 तय की है।
पूर्व विधायक ने 20 अगस्त 2025 को अदालत में आवेदन दाखिल कर गंभीर आरोप लगाया था कि अनुसंधानकर्ता और एपीपी ने सूचक अभिषेक सिंह के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें सज़ा दिलाने की साजिश रची।

लगाए गए आरोप

अर्जी में कहा गया है कि –

झारखंड मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट
Special Report
खबर मन्त्र विशेष वीडियो रिपोर्ट
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  • अनुसंधानकर्ता और एपीपी ने मिलकर फर्जी सबूत गढ़े और कोर्ट को गुमराह किया।
  • आदित्य राज के मोबाइल का झूठा सीडीआर (Call Detail Record) तैयार कर केस डायरी और कोर्ट में पेश किया गया।
  • 13 अगस्त 2025 को संजीव सिंह के मोबाइल का भी फर्जी दो पन्ने का सीडीआर दाखिल किया गया, जिसे गलत तरीके से प्रदर्श 16/4 बताकर अदालत में रखा गया।
  • जबकि असली प्रदर्श 16/4 नोडल ऑफिसर से प्रमाणित दस्तावेज था, जिसमें साफ दिखाया गया था कि 15 मार्च 2017 से 23 मार्च 2017 तक आदित्य राज गिरिडीह में मौजूद था।

अदालत में रखी गई दलीलें

अधिवक्ता जावेद ने कहा कि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य न्यायालय को निष्पक्ष रूप से सहयोग करना है, न कि किसी भी कीमत पर आरोपी को सज़ा दिलाना। लेकिन इस मामले में अनुसंधानकर्ता और एपीपी ने झूठे सबूत गढ़कर संजीव सिंह को फंसाने की कोशिश की। अदालत के पिछले फैसले से यह भी साबित हो चुका है कि आदित्य राज को गलत तरीके से चश्मदीद गवाह बनाया गया और उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड फर्जी था।

कोर्ट ने क्या कहा

संजीव सिंह की अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 और 231 के तहत कार्रवाई योग्य मामला मानते हुए अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी और एपीपी सत्येंद्र राय को नोटिस जारी किया है।

 

झारखंड मुख्य समाचार एवं विश्लेषण
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विशेष संवाददाता | Khabar Mantra

विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।

खबर मन्त्र एक्सक्लूसिव पड़ताल एवं विश्लेषण
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5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।

वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Expertise: Journalism • Digital Media • Ground Reporting • Content & Social Media • Video Production • News Analysis

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