30 सितंबर को दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। इस दौरान फॉर्म-6, 6ए, 7 और 8 के कुल 11,79,761 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के कारण 14 अक्तूबर तक सभी मामलों का निपटारा करना मुश्किल माना जा रहा है।
वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर है, जबकि 19 अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है। काम के दबाव को देखते हुए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग से SIR की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।
63 लाख से ज्यादा नोटिसों का निपटारा बाकी
SIR के ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 5 अगस्त को किया गया था। इसके बाद मतदाता सूची में नो-मैपिंग, DSE और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी जैसी विसंगतियों से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए गए।
राज्य में अभी लगभग 63.24 लाख मामलों का निपटारा बाकी है। इनमें करीब 14.03 लाख नो-मैपिंग, 3.65 लाख DSE और 45.55 लाख लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से जुड़े मामले हैं। इन मामलों में दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम सूची तैयार की जा सकेगी।
30 नवंबर तक प्रक्रिया बढ़ाने की तैयारी
निर्वाचन विभाग नोटिसों के निपटारे के साथ-साथ लंबित दावे-आपत्तियों की सुनवाई और दस्तावेजों के सत्यापन का काम पूरा करने के लिए प्रक्रिया को 30 नवंबर तक बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि, समयसीमा बढ़ाने का अंतिम फैसला भारत निर्वाचन आयोग ही करेगा।
अंतिम दिन भी हजारों आवेदन पहुंचे
दावे-आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर को भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। उस दिन कुल 59,666 आवेदन आए, जिनमें 34,820 फॉर्म-6 और 24,106 फॉर्म-8 शामिल थे।
वहीं, कई जगहों से प्राप्त भौतिक आवेदनों को डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करने का काम भी जारी है। 3 अक्तूबर तक 7,27,252 फॉर्म-6, 13,696 फॉर्म-7, 4,80,016 फॉर्म-8 और 113 फॉर्म-6ए का डिजिटाइजेशन किया जा चुका था। इस तरह डिजिटाइज किए गए आवेदनों की कुल संख्या 12,29,268 तक पहुंच गई थी।
दूसरे राज्यों में भी बढ़ी है समयसीमा
भारत निर्वाचन आयोग जरूरत के अनुसार अन्य राज्यों में SIR की समयसीमा में बदलाव कर चुका है। दिल्ली में दावा-आपत्ति की अवधि को 30 अक्तूबर तक और नोटिस तथा दावे-आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है।
ऐसे में अब झारखंड में भी आयोग के फैसले पर नजर है। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुरोध को मंजूरी मिलने के बाद SIR की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध हो सकता है।

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