Dhanbad : झारखंड के सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की डबल बेंच ने जारी किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ चटर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। उक्त जानकारी याचिकाकर्ता ने दी।
2011 में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी
याचिकाकर्ता (अधिवक्ता) सोमनाथ चटर्जी ने वर्ष 2011 में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें तत्कालीन विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग से कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच का आदेश दिया था। रिपोर्ट दाखिल न होने पर सोमनाथ चटर्जी ने एक और याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई के बाद मामला निष्पादित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि यदि ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई निष्पक्ष जांच करें तो आरोपी सांसद की लगभग 40,000 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का खुलासा हो सकता है।









