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अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के RC में मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य, नहीं तो रद्द होंगे दस्तावेज

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य हो गया है. 3 महीने में अपडेट नहीं करने पर. पढ़े पूरी खबर...

जुलाई 23, 2025
in बिहार Bihar News
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अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के RC में मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य, नहीं तो रद्द होंगे दस्तावेज
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Bihar News: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) धारकों के लिए अब बड़ी खबर है. बिहार में मोबाइल नंबर और वर्तमान पता अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है. वाहन चालकों को अपने दस्तावेज़ों के डाटाबेस को अपडेट करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी गई है. इसके बाद यदि दस्तावेज़ अपडेट नहीं किए गए, तो प्रदूषण प्रमाण पत्र, आरसी और डीएल के नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

Table of Contents

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  • अपडेट नहीं करने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई
  • QR कोड और पोर्टल के जरिए होगा अपडेट
  • ई-चालान की नई प्रक्रिया
  • अलर्ट नोटिस और वाहन चिह्नित करने की प्रक्रिया
  • ई-चालान से असंतुष्टि पर 30 दिन में दर्ज करें शिकायत

अपडेट नहीं करने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई

ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में बताया कि तीन महीने से अधिक समय तक डाटा अपडेट नहीं होने की स्थिति में डीएल और आरसी को रद्द या निलंबित किया जा सकता है. इसके साथ ही चालकों पर वित्तीय दंड भी लगाया जाएगा.

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QR कोड और पोर्टल के जरिए होगा अपडेट

एडीजी ने कहा कि मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए QR कोड आधारित सिस्टम लाया जाएगा. साथ ही वाहन और चालक संबंधित “वाहन” और “सारथी” पोर्टल पर स्वैच्छिक अपडेशन के लिए वार्षिक अभियान चलाया जाएगा. राज्य और जिला स्तर पर डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे ई-चालान की वसूली और निगरानी की जा सके.

ई-चालान की नई प्रक्रिया

  • मोबाइल से खींची गई फोटो के आधार पर चालान की पुरानी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है.
  • यातायात उल्लंघन से संबंधित ई-चालान की सूचना तीन दिनों के भीतर SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से और 15 दिनों में डाक द्वारा भेजी जाएगी.
  • चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा, वरना डीएल और आरसी रद्द या निलंबित किए जाएंगे.

अलर्ट नोटिस और वाहन चिह्नित करने की प्रक्रिया

यदि 90 दिनों में चालान जमा नहीं किया गया तो 15 दिन पहले से अलर्ट नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद वाहन को “Not to be Transacted” के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा और दस्तावेजों को रद्द/निलंबित कर दिया जाएगा.

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ई-चालान से असंतुष्टि पर 30 दिन में दर्ज करें शिकायत

यदि किसी व्यक्ति को जारी ई-चालान से आपत्ति है, तो वह 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है. यदि समय पर समाधान नहीं होता, तो चालान स्वतः रद्द मान लिया जाएगा.
यदि शिकायत खारिज हो जाती है, तो चालान की राशि 15 दिनों में जमा करना अनिवार्य होगा.

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