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धनबाद में 130 शराब दुकानों का निजी संचालन: 1 सितंबर से लागू होगी नई उत्पाद नीति, ऑनलाइन लॉटरी के जरिए होगा आवंटन

झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत अब धनबाद जिले की सभी 130 देशी और विदेशी शराब दुकानों का संचालन निजी स्तर पर किया जाएगा।

जुलाई 26, 2025
in झारखंड Jharkhand News
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Private operation of 130 liquor shops in Dhanbad: New excise policy will be implemented from September 1, allocation will be done through online lottery

Private operation of 130 liquor shops in Dhanbad: New excise policy will be implemented from September 1, allocation will be done through online lottery

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Dhanbad: झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत अब धनबाद जिले की सभी 130 देशी और विदेशी शराब दुकानों का संचालन निजी स्तर पर किया जाएगा। सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रवानी ने शनिवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में इस निर्णय की विस्तृत जानकारी दी। यह नई नीति 1 सितंबर 2025 से लागू की जाएगी।

Table of Contents

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  •  लॉटरी प्रक्रिया से होगा शराब दुकान का आवंटन
  •  आवेदन शुल्क और ईएमडी राशि का विवरण
  •  कितनी दुकानें और कैसे होंगी आवंटित?
  •  ऑनलाइन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
  •  कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी

 लॉटरी प्रक्रिया से होगा शराब दुकान का आवंटन

उत्पाद विभाग के अनुसार, दुकानों का संचालन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए निर्धारित तिथि 17 से 19 अगस्त के बीच लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

जिनके नाम लॉटरी में चयनित होंगे, उन्हें दुकान संचालन की अनुमति दी जाएगी। विभाग ने जानकारी दी है कि इस व्यवसाय में लगभग 12% का मुनाफा सुनिश्चित रहेगा।

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 आवेदन शुल्क और ईएमडी राशि का विवरण

क्षेत्र आवेदन शुल्क ईएमडी (2%)
शहरी क्षेत्र ₹25,000 लागू
ग्रामीण क्षेत्र ₹15,000 लागू
देशी शराब दुकान ₹12,000 लागू
  • आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
  • यदि लॉटरी में नाम नहीं आता है, तो ईएमडी राशि लौटाई जाएगी।
  • दुकान आवंटन पर 3% अतिरिक्त ईएमडी और 7% उत्पाद शुल्क का भुगतान आवश्यक होगा।

 कितनी दुकानें और कैसे होंगी आवंटित?

  • 104 कंपोजिट शराब दुकानें (देशी + विदेशी)
  • 26 देशी शराब दुकानें
  • कुल 130 दुकानें
  • 51 लॉट बनाए गए हैं, जिनमें 2 से 4 दुकानों का समूह है।

प्रयास यह रहेगा कि स्थानीय लोगों को ही अपने क्षेत्र में दुकानें आवंटित हों, जिससे क्षेत्रीय सहभागिता और पारदर्शिता बनी रहे।

 ऑनलाइन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

पूरी आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। इच्छुक आवेदकों को पंजीकरण के समय जरूरी दस्तावेज़ जैसे:

  • पहचान पत्र
  • पता प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईएमडी और आवेदन शुल्क की रसीद

आदि अपलोड करने होंगे।

 कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी

इस अवसर पर उत्पाद निरीक्षक जमन कुजूर, कुमार सत्येंद्र, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता और कुलदीप कुमार सहित कई पुराने लाइसेंसधारी और नए आवेदक भी मौजूद थे। सभी को नीति से जुड़ी बारीकियों की विस्तार से जानकारी दी गई।

 

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