Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), रांची द्वारा आयोजित झारखंड अभियोजन सेवा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को रांची जिला के विभिन्न 27 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।
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परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) द्वारा पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में लागू होगी बीएनएसएस की धारा 163
परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि और विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
निषेधाज्ञा के दौरान निम्न गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी—
- पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर जमा होना (सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)
- ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग
- अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना
- हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा आदि लेकर चलना
- किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन
(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।)
यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।












