Ranchi: राजधानी रांची में बिना वैध Municipal Trade License के संचालित हो रहे Coaching संस्थानों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम की टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में कोचिंग संस्थानों की जांच की, जिसमें नियमों का पालन नहीं करने वाले 20 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। निगम ने संबंधित संस्थानों को तीन दिनों की मोहलत दी है। निर्धारित अवधि में जरूरी अनुमति नहीं लेने पर सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक रांची शहर में करीब 1,364 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। इनमें लगभग 831 Coaching संस्थान शामिल हैं। हालांकि, उपलब्ध रिकॉर्ड में अभी तक सिर्फ 68 कोचिंग संस्थानों के पास वैध Municipal Trade License पाया गया है। ऐसे में नगर निगम अब बिना लाइसेंस संचालित संस्थानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई कर रहा है।
20 कोचिंग संस्थानों को जारी हुआ नोटिस
जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 20 संस्थानों को नोटिस दिया गया है। इनमें Amaans Motion Academy, CLAT Prep, Newton Tutorials, Pathshala, Career Foundation, MS Learning Resources Pvt. Ltd., Dezine Quest, M.B.A Achievers, Gravity Education, National CLAT Academy, Master Minds, Pages Library, The Black Board, AK Academy और Dcube Classes Hinoo समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।
नगर निगम के अनुसार, बिना आवश्यक Municipal अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 तथा झारखंड नगरपालिका Municipal अनुज्ञप्ति नियमावली, 2017 के कंडिका 19 और 20 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
तीन दिन की मोहलत, इसके बाद सीलिंग की चेतावनी
नगर निगम ने नोटिस प्राप्त करने वाले संस्थानों को तीन दिनों के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही परिसर में रखी संबंधित सामग्री और प्रचार सामग्री आदि को हटाने तथा आवश्यक Municipal अनुमति प्राप्त करने को कहा गया है।
निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के बाद भी यदि कोई संस्थान बिना वैध अनुमति के संचालित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।
सिर्फ 20 संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने साफ किया है कि मौजूदा कार्रवाई केवल चिन्हित 20 संस्थानों तक सीमित नहीं है। शहर में संचालित सभी ऐसे Coaching संस्थानों और अन्य व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों की जांच की जाएगी, जिनके पास वैध Municipal Trade License नहीं है।
नगर निगम ने सभी संबंधित संस्थानों से समय रहते Trade License और अन्य जरूरी वैधानिक अनुमतियां लेने की अपील की है। निगम का कहना है कि शहर में व्यावसायिक गतिविधियों को नियमों के अनुरूप और व्यवस्थित तरीके से संचालित कराना उसकी प्राथमिकता है।
नगर निगम का संदेश स्पष्ट है—रांची में बिना वैध अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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