Breaking News: बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा ने बुधवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक पर मंगलवार को करीब नौ घंटे चर्चा हुई थी, जबकि बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच इसे मंजूरी मिली। नए संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाना है।
Breaking News: अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
संशोधित कानून के तहत पेपर लीक और अनुचित साधनों से जुड़े मामलों में सजा और जुर्माने के प्रावधान पहले की तुलना में सख्त कर दिए गए हैं। अब ऐसे अपराधों में न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अधिकतम 50 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। संगठित स्तर पर किए गए परीक्षा अपराधों के लिए भी दंड बढ़ाया गया है। नए कानून में ऐसे मामलों में कम से कम सात वर्ष की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। Read More- कोडरमा सदर अस्पताल में जोरदार हंगामा, परिजनों और डॉक्टर में तीखी नोंकझोंकBreaking News: जांच एजेंसियों को दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी
संशोधन के तहत जांच और न्यायिक प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाने का प्रयास किया गया है। अब जांच एजेंसियों को दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। Read More- ऑपरेशन ‘दौरा पहाड़’ की बड़ी कामयाबी, 2 करोड़ ईनामी नक्सली मिसिर उर्फ सागर उर्फ भास्कर समेत 4 गिरफ्तार वहीं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमे का ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और सुनवाई रोजाना करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आज राज्यसभा ने वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी विधेयक भी पारित किया।
यह भी पढ़ें
संबंधित ताज़ा ख़बरें
झारखंड मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट
Special Report
खबर मन्त्र एक्सक्लूसिव पड़ताल एवं विश्लेषण
Exclusive
ताजा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय अपडेट्स
Top Video










