Breaking News: बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने आज सुनवाई के बाद झारखण्ड की DGP को अविलंब हटाने का आदेश दिया है।
Breaking News: 2025 की नियमावली पर सवाल उठे
मामले की सुनवाई के दौरान DGP की नियुक्ति के लिए झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई 2025 की नियमावली पर सवाल उठे। केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी कि यह नियमावली सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है।
Breaking News: DGP के चयन में UPSC की निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरुरी-सुप्रीम कोर्ट
केंद्र के अनुसार, DGP के चयन में UPSC की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। उसका कहना था कि राज्य की नियमावली में UPSC की भूमिका उस रूप में नहीं रखी गई है, जैसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में अपेक्षित है। वहीं, मामले में Amicus Curiae की राय केंद्र सरकार से अलग बताई गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब झारखंड सरकार को DGP पद पर नई नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। यह मामला राज्य में पुलिस प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुपालन से जुड़ा है।

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